MP Kaise Bante Hai? सांसद का सैलरी कितना है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद का वर्णन किया है. लोकसभा के प्रतिनिधि सदस्य संसद के सदस्य होते हैं. जिन्हें सांसद या संसद के सदस्य (MP) कहा जाता है. सांसद/ एमपी की कार्यकाल की अवधि कुल 5 वर्ष होती है. एमपी किसी लोकसभ क्षेत्र के सांसद और संसद के सदस्य होते हैं. अब आपके मन में सवाल होगा कि MP Kaise Banta Hai? तो आज आप जानेंगे कि MP/ Sansad Kaise Bane?

सांसद किसे कहते हैं?

लोकसभा के सदस्य (Member of Parliament) को सांसद कहते हैं. जिसे अंग्रेजी भाषा में शोर्ट में MP कहा जाता है. सांसद या लोकसभा के सदस्य किसी एक लोकसभा क्षेत्र के नेता होते हैं. जिनका चुनाव आम जनता लोकसभा चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है. इनका कुल पांच वर्षों की अवधि का कार्यकाल होता है. कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से लोकसभा चुनाव होती है.

MP Kaise Banta Hai?

लोकसभा चुनाव के द्वारा MP (Member of Parliament) बनता है. एमपी को हिंदी में सांसद या संसद का सदस्य भी कहते हैं. प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल में लोकसभा चुनाव होती है, इसी लोकसभा चुनाव के द्वारा एमपी का चुनाव होता है. लोकसभा चुनाव के विजयी उम्मीदवार एमपी/ सांसद बनते हैं.

एक लोकसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर भाग लेते हैं. उन उम्मीदवारों से कोई एक प्रत्याशी विजयी होता है, जिनको सबसे अधिक मत प्राप्त होता है. विजयी प्रत्याशी ही लोकसभा का सदस्य बनता है. जिसे सांसद/ संसद के सदस्य या MP कहते हैं.

MP ke Liye yogyata

  • उम्मीदवार भारत का नागरिक हो.
  • उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए.
  • संसद का सदस्य पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए.
  • उम्मीदवार किसी सरकारी लाभान्वित पद पर न हो.
  • उम्मीदवार लोकसभा चुनाव का विजयी प्रत्याशी हो.
  • लोकसभा चुनाव के विजयी अभ्यर्थी संसद का सदस्य/ एमपी बनता है.

सांसद कैसे बनते हैं? MP Kaise Bante Hai?

  • सांसद/ एमपी बनने के लिए सबसे पहले आपको लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप हिस्सा लेना होगा.
  • प्रति पांच वर्ष के अंतराल में निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव करवाती है.
  • जब लोकसभा चुनाव होती है, उस समय किसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना होगा.
  • और लोकसभा चुनाव में विजयी प्राप्त करना होगा.
  • लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनता है.
  • और यही लोकसभा के विजयी उम्मीदवार संसद के सदस्य (Member of Parliament) बनते हैं.

MP/ Sansad ki Salary Kitni Hoti Hai?

सांसद (एमपी) की सैलरी 1, 51, 833 रूपये प्रतिमाह होती है. यानि लगभग डेढ़ लाख रूपये मासिक वेतन एक सांसद को मिलती है. जो कि सालाना 18 से 19 लाख रूपये होती है.

सांसद (MP) का काम क्या होता है?

  • सांसद का मुख्य कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना तथा लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना है.
  • कार्यपालिका के कार्य का शासन करना.
  • कानून में सुधार एवं नए कानून की आवश्यकता का प्रस्ताव सदन में रखना.
  • कामकाजी विषय की चर्चा में सदन में भाग लेना.
  • संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार होता है.

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